नीरव मोदी की ज़मानत याचिका लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट में ख़ारिज भारतीय एजेंसीयों की बड़ी जीत

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नीरव मोदी ने शुक्रवार (29 मार्च) को अदालत से ज़मानत की अपील की थी लेकिन अदालत ने उनकी अपील को ख़ारिज करते हुए उन्हें दोबारा हिरासत में भेजने का आदेश दिया. अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होगी, तब तक उसे जेल में ही गुजरना होगा.

नीरव मोदी के वकील क्लेयर मोंटगोमरी ने कहा कि नीरव मोदी जनवरी 2018 से ब्रिटेन में रह रहे हैं. अगस्त 2018 से उन्हें प्रत्यर्पित किए जाने की बात चल रही है. उनके पास छुपने की कोई जगह नहीं है. वो ब्रिटेन में आज़ादी से रह रहे हैं और कभी छुपने की कोशिश नहीं की.

यह भारतीय एजेंसीयों के लिए महत्वपूर्ण है , इससे उनके प्रत्यर्पण के कोशिश और भी बल मिलेगा. इसका नजारा कोर्ट मे भी देखने को मिला. एएनआई के मुताबिक जज ने जैसे ही नीरव मोदी की जमानत याचिका खारिज की, कोर्ट में मौजूद भारतीय एजेंसियों के अधिकारियों ने थम्स-अप का सिग्नल दिखाया और एक-दूसरे से हाथ मिलाए. सुनवाई के दौरान क्राउन प्रोसेक्यूशन सर्विस का सहयोग करने के लिए कोर्ट में सीबीआई और प्रत्यर्पण निदेशालय की एक टीम भी मौजूद थी.

मामले की सुनवाही के तुरंत बाद भारतीय अधिकारियों को कोर्ट के बाहर देखा गया.