राहुल गाँधी को कोर्ट से झटका! 20 मई को व्यक्तिगत रूप से पटना कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश

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Photo Credit: DNA India

लोकसभा चुनावों के बीच कॉन्ग्रेस अध्यक्ष राहुल गाँधी ‘चौकीदार चोर है’ के नारे को लेकर बुरी तरह मुसीबतों में फँस गए हैं। बिहार के डेप्यूटी सीएम सुशील कुमार मोदी के द्वारा राहुल गाँधी के खिलाफ इस नारे को लेकर दायर मानहानि के केस में पटना के एक कोर्ट ने शनिवार (अप्रैल 27,2019) को समन जारी किया। समन में उन्हें 20 मई को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया गया है।

जानकारी के मुताबिक, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शशिकांत राय ने सुशील मोदी के शपथ-पत्र पर दिए गए बयान और राहुल गाँधी के भाषण की सीडी देखने के बाद आइपीसी की धारा 500 के तहत समन जारी किया है। गौरतलब है कि कोलार जिले में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गाँधी ने पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर निशाना साधने के साथ ही नीरव मोदी, ललित मोदी का नाम लेते हुए कहा था कि सभी चोरों के नाम में मोदी है। जिसके बाद बिहार के उप-मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने राहुल गाँधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था।