लोकसभा चुनावों के बीच कॉन्ग्रेस अध्यक्ष राहुल गाँधी ‘चौकीदार चोर है’ के नारे को लेकर बुरी तरह मुसीबतों में फँस गए हैं। बिहार के डेप्यूटी सीएम सुशील कुमार मोदी के द्वारा राहुल गाँधी के खिलाफ इस नारे को लेकर दायर मानहानि के केस में पटना के एक कोर्ट ने शनिवार (अप्रैल 27,2019) को समन जारी किया। समन में उन्हें 20 मई को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया गया है।
A Patna Court summons Congress President Rahul Gandhi to appear before it on May 20, in connection with defamation suit against him by Bihar Deputy Chief Minister and BJP leader Sushil Modi. pic.twitter.com/uAKLJDoAWv
— ANI (@ANI) April 27, 2019
जानकारी के मुताबिक, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शशिकांत राय ने सुशील मोदी के शपथ-पत्र पर दिए गए बयान और राहुल गाँधी के भाषण की सीडी देखने के बाद आइपीसी की धारा 500 के तहत समन जारी किया है। गौरतलब है कि कोलार जिले में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गाँधी ने पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर निशाना साधने के साथ ही नीरव मोदी, ललित मोदी का नाम लेते हुए कहा था कि सभी चोरों के नाम में मोदी है। जिसके बाद बिहार के उप-मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने राहुल गाँधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था।
Bihar: Case registered against Congress President Rahul Gandhi for repeatedly asking the crowd to chant 'chowkidar chor hai' in a rally in Samastipur where RJD leader Tejashwi Yadav was also present . Case registered in Ara Civil Court by an advocate against both the leaders.
— ANI (@ANI) April 27, 2019