देर से और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद ही सही आखिरकार उन्नाव रेप केस में अब इंसाफ होने की सम्भावना जगी है. चर्चित उन्नाव रेप केस से जुड़ी सभी मामलों में जाँच कर रही सीबीआई ने दिल्ली की तीस हजारी विशेष सीबीआई कोर्ट में कहा कि उन्नाव रेप मामले की जाँच में हमने पाया कि पीड़िता के आरोप बिल्कुल सही है. कोर्ट में सीबीआई ने कहा कि 4 जून 2017 को उसके साथ विधायक कुलदीप सेंगर ने शशि सिंह के साथ साजिश कर पीड़िता का रेप किया था.
सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि शशि सिंह ने पीड़िता को नौकरी दिलाने के बहाने कुलदीप सिंह सेंगर के घर ले गया. सीबीआई ने विशेष अदालत में पुरे मामले पर से पर्दा हटाते हुए कहा कि कुलदीप सिंह सेंगर ने शशि सेंगर के साथ मिलकर रेप की साजिश रची थी. 4 जून 2017 को पीड़िता के साथ रात 8 बजे रेप हुआ. तब पीड़िता की उम्र 18 साल से कम थी.
सीबीआई ने आगे बताया की पीड़िता ने यूपी के सीएम को लेटर लिखा लेकिन 12 जनवरी 2018 तक कुछ नहीं हुआ. 12 जनवरी 2018 को पीड़िता की मां उन्नाव कोर्ट पहुंची. 3 अप्रैल 2018 को पीड़िता के पिता दिल्ली से उन्नाव कोर्ट सुनवाई के लिए गए. पुलिस ने जांच रिपोर्ट लगाई की पीड़िता के आरोप गलत हैं, उसी दिन पीड़िता के पिता को बुरी तरह पीटा गया. पिता को आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार करवा दिया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. 9 अप्रैल को जेल में उनकी मौत हो गई.
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12 अप्रैल को 2018 को पुलिस ने केस दर्ज किया. उसके बाद मामला सीबीआई के पास आया. सीबीआई ने कोर्ट से कहा हमने इस मामले में लखनऊ कोर्ट में चार्जशीट फाइल की. हमने जांच में पाया कि 4 जून को जो रेप वाली बात है वो सही है, पीड़िता के आरोप सही पाए गए हैं. धारा 120B, 363, 366, 376, 506, 2 और 3 पोक्सो एक्ट के तहत चार्जशीट पेश की गई है. आरोप तय करने के लिए काफी सबूत हैं. पीड़िता और उसकी मां ने सीआरपीसी 161 और 164 में पूरा बयान दिया. रेप के मामले में कोई चश्मदीद नहीं चाहिए.
सीबीआई के तरफ से पीड़िता के बयान को भी कोर्ट के सामने रखा, सीबीआई ने कहा कि उस वक्त वहां (घर) पर कोई मौजूद नहीं था. वहां पर सुरक्षाकर्मी भी नहीं थे. मैं (पीड़िता) अपने घर में किसी को भी नहीं बताई. शशि ने मुझे पीछे के दरवाजे से घर के अंदर ले गया. मैं जैसे ही घर के अंदर प्रवेश कर रही थी तभी कुलदीप सिंह सेंगर मुझे दिखा, उसने मेरा हाथ खींचा और कमरे के अंदर ले गया.
उन्नाव रेप का आरोप बीजेपी के निष्कासित विधायक कुलदीप सेंगर पर है, साथ ही कुलदीप सिंह पर आरोप है पीड़िता और पीड़िता के परिवार के सदस्यों को डराने, धमकाने, जान से मारने और जान से मारने की साजिश करने का. बता दें की बीते 28 जुलाई को पीड़िता अपने परिवार के साथ रायबरेली जेल में बंद अपने चाचा से मिलकर लौट रही थी तभी पीड़िता की गारी को ट्रक से जानलेवा टक्कर मार दिय गया. इस हादसे में बुरी तरह घायल पीड़िता के परिज़नों ने हादसे के लिए MLA कुलदीप सेंगर को जिम्मेदार ठहराया, परिजनों की मांग के बाद हादसे की जाँच सीबीआई को दे दी गयी है और जल्द ही इसमें रिपोर्ट आने की उम्मीद है.
1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता के परिजनों की अर्जी पर सुनवाई किया, उन्नाव रेप मामले में चल रही लचर जाँच और कार्रवाई को देखते हुए कोर्ट ने सभी मामलों को यूपी से बाहर ट्रान्सफर करने का आदेश जारी किया था जिसके तहत सभी मामलों की सुनवाई अब दिल्ली में होगी और मामले के मुख्या आरोपी MLA कुलदीप सेंगर को भी तिहार जेल में ट्रान्सफर करने का आदेश दे दिया गया है.