आम आदमी पार्टी के राज्य सभा सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, 6 महीने बाद आएँगे जेल से बाहर. ED (प्रवर्तन निदेशालय) ने सिंह को मामले में चार अक्तूबर, 2023 को गिरफ्तार किया था. सर्वोच्च न्यायालय में जस्टिस संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति पीबी वराले की पीठ ने आज मंगलवार को संजय सिंह के जमानत की अर्जी पर सुनवाई करते हुए छह महीने से जेल में बंद संजय सिंह को जमानत देने का आदेश दिया. सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी आप नेता को मामले में जमानत पर कोई आपत्ति नहीं जताया.
शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि आप नेता संजय सिंह छह महीने जेल में बिता चुके हैं और उनके खिलाफ दो करोड़ रुपये की रिश्वत लेने का आरोप है. इन आरोपों की जांच ट्रायल के दौरान की जा सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत देते हुए कहा कि इस जमानत को मिसाल नहीं माना जाएगा, जमानत की शर्ते ट्रायल कोर्ट तय करेगा.
बता दें, 19 जुलाई 2023 को दिल्ली शराब नीति से संबंधित केस में अप्रूवर बने दिनेश अरोड़ा के बयान में पहली बार संजय सिंह का नाम आया. हालांकि अप्रूवर ने 164 के बयान में भी संजय सिंह का नाम नहीं लिया था. जब संजय सिंह ने ईडी के खिलाफ (मानहानि) की शिकायत कि और फिर ईडी ने बिना किसी समन के उन्हें गिरफ्तार कर लिया. हाईकोर्ट ने सात फरवरी को संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन निचली अदालत को सुनवाई शुरू होने पर इसमें तेजी लाने का निर्देश दिया था. सिंह दिल्ली से राज्यसभा के लिए फिर से चुने गए हैं. प्रवर्तन निदेशालय ने सिंह को मामले में चार अक्तूबर, 2023 को गिरफ्तार किया था.
संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी राहत की खबर है, देश में होनेवाले सबसे महत्वपूर्ण चुनाव के मद्देनजर पार्टी के एक शीर्ष नेता का जेल से बाहर आना निश्चित तौर पर समर्थकों और कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ी राहत की बात होगी.