सीबीआई अधिकारी नागेश्वर राव पर लगा एक लाख जुर्माना, बिहार शेल्टर होम ट्राइयल बिहार से दिल्ली ट्रांसफर

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सीबीआई अधिकारी नागेश्वर राव पर लगा एक लाख जुर्माना, मुजफ्फरपुर शेल्टर होम ट्राइयल बिहार से दिल्ली ट्रांसफर

सीबीआई, ईडी, निर्वाचन आयोग जैसी बड़ी संस्थाओं पर जिस तरह से पिछले कुछ महीनो से आरोप लगाए जा रहे हैं और हाल-फ़िलहाल में सीबीआई के भीतर और बाहर हुए उठापटक के बाद लोगों के ज़हन में कहीं ना कहीं इन राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रति एक असंतुस्टि की भावना बनी है.

लेकिन, ऐसे समय में भी जब देश की सबसे बड़ी जाँच एजेन्सी का सरकार मज़ाक़ बना के रख देती है, एक संस्था है जो अभी भी देश के जनता का भरोसे को बरकरार रखी है और लोगों के लिए आख़री उम्मीद के तरह खड़ी है; हम बात कर रहे हैं देश के सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट की. सुप्रीम कोर्ट के पिछले एक साल के कार्यकाल को देखने से ऐसा लग लगता है जैसे ये एक मात्रा संस्था है जो समय से सही और निडर फ़ैसले ले रही है.

हाल के दिनों में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार पर मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में एक के बाद एक सवाल उठाया और फटकारा, उसी की एक कड़ी सीबीआई के पूर्व अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव से भी जुड़ी है जिसमें नागेश्वर राव को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का दोषी मानते हुए एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया.

दरअसल ये मामला मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में हुए शर्मनाक घटना की जाँच कर रहे सीबीआई के अधिकारी एके शर्मा के तबदले से सम्बंधित है. सीबीआई में फ़िल्मी स्टाइल में रातों-रात हुए फेरबदल के बाद जब तात्कालिक निदेशक आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर अस्थाना को सरकार द्वारा छुट्टी पर भेजे जाने के बाद बीजेपी की मोदी सरकार ने नागेश्वर राव को कार्यकारी निदेशक बनाया था और आधिरात को दिल्ली पोलिस के निगरानी में कार्यभार सम्भालने के तुरंत बाद 18 जनवरी को नागेश्वर राव ने सीबीआई के कई बड़े अधिकारियों का तबादला कर दिया जिसमें मुजफ्फरपुर शेल्टर होम की जाँच कर रहे अधिकारी ज्वाइंट डायरेक्टर एके शर्मा भी शामिल थे.

मुजफ्फरपुर शेल्टर होम के सुनवाई के दौरान बिहार के नीतीश कुमार की सरकार के क़ानून वेवस्था और सीबीआई अधिकारी के तबदले को सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस रंजन गोगोई ने आड़े हाथों लिया, चीफ़ जस्टिस ने बिहार सरकार पर टिप्पणी करते हुए कहा हम सरकार नहीं चला रहे है लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि आप कैसे सरकार चला रहे हैं? कम से कम बच्चों को तो बख्श दीजिए.

सीबीआई जाँच की निगरानी कर रहे अधिकारी एके शर्मा के तबदले पर चीफ जस्टिस ने कहा, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बिना अनुमति के उनका ट्रांसफर नहीं होगा तो यह ट्रांसफर क्यों किया गया. क्या कैबिनेट कमेटी को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर ना करने के आदेश दिए हैं? इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले का ट्रायल दिल्ली ट्रांसफर कर दिया. अब दिल्ली की साकेत कोर्ट में इसका ट्रायल होगा.

कोर्ट ने कहा कि दो हफ्ते में सारे रिकॉर्ड ट्रांसफर हो जाएं और ट्रायल छह महीने में पूरा हो जाना चाहिए. अब साकेत, दिल्ली की POCSO कोर्ट में मामला चलेगा.

सीबीआई अधिकारी नागेश्वर राव पर लगा एक लाख जुर्माना, मुजफ्फरपुर शेल्टर होम ट्राइयल बिहार से दिल्ली ट्रांसफर
Photo Credit: NewsX

कल 12 फ़रवरी इस मामले की पुनः सुनवाई हुई जिसमें एके शर्मा के तबदले के कारण कोर्ट के अवमानना के नोटिस मिलने के बाद नागेश्वर राव अदालत के सामने पेश हुए थे, राव ने कहा कि वे उच्चतम न्यायालय से बिना शर्त माफी मांगते हैं. वहीं, अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट से कहा कि राव ने खुद को अदालत की कृपा पर छोड़ा है और पुलिस अधिकारी के तौर पर उनका करियर बेदाग रहा है. लेकिन कोर्ट पर राव की माफी और अटॉर्नी जनरल की दलील का कोई असर नहीं हुआ. उसने राव को जुर्माना भरने का आदेश दिया और कहा, ‘अदालत के एक कोने में चले जाएं और कार्यवाही खत्म होने तक वहां बैठे रहें.’

ज़ाहिर है के नागेश्वर राव के लिए एक लाख कोई बड़ी रक़म नहीं होगी लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले ने ये साफ़ कर दिया की चाहे कितने ही बड़े अधिकारी हो या कोई भी सरकार क्यों ना हो, मुजफ्फरपुर (बिहार) शेल्टर होम में छोटी-छोटी बच्चियों के साथ हुए शर्मनाक घटना के दोषीयों को सज़ा ज़रूर और जल्द मिलेगी.

बात दे की मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में ही इसके मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के साथ अपने पति चंद्रशेखर वर्मा की निकटता को लेकर नीतीश कुमार की पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा को अगस्त 2018 में इस्तीफा देना पड़ा था जो 20 नवंबर से आ‌र्म्स एक्ट मामले में बेगूसराय मंडल कारा में बंद हैं.

पूर्व मंत्री व उनके पति चंद्रशेखर वर्मा पर सीबीआई की छापेमारी के दौरान पैतृक घर से कारतूस बरामदगी हुई थी जिसके बाद कोर्ट के लगातार दबाव के कारण पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा और उसके पति ने कोर्ट में आत्मसर्पण कर दिया था.

सीबीआई अधिकारी नागेश्वर राव पर लगा एक लाख जुर्माना, मुजफ्फरपुर शेल्टर होम ट्राइयल बिहार से दिल्ली ट्रांसफर
Photo Credit: DNAIndia