सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को मनी लॉन्ड्रिंग केस में अग्रिम जमानत दे दी गई है. वाड्रा और उनके सहयोगी मनोज अरोड़ा को भी इस मामले में अग्रिम जमानत 5 लाख रुपए के निजी मुचलके पर मिली है.
सीबीआई की विशेष अदालत ने वाड्रा को अग्रिम जमानत दी है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का कहना है कि वह कोर्ट के इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देगा. कोर्ट ने कहा कि वाड्रा और मनोज अरोड़ा को अग्रिम जमानत के लिए 5 लाख रुपए का निजी मुचलका भरना होगा.
Special CBI court grants anticipatory bail plea to Robert Vadra in money laundering case. Court also allows anticipatory bail to his close aide Manoj Arora. Robert Vadra and Manoj Arora both were on interim bail currently. pic.twitter.com/K71SfleuUx
— ANI (@ANI) April 1, 2019
भाजपा रॉबर्ट वाड्रा मामले को लेकर लगातार घेरने का प्रयास कर रही थी ऐस में चुनावी माहौल को देखते हुए कोंग्रेस के लिए ये एक राहत की बता है की कोर्ट ने वाड्रा के अग्रिम जमानत के अर्जी को मंजूरी दे दी है.
स्पेशल कोर्ट ने वाड्रा को सबूत के साथ किसी प्रकार के छेड़छार नहीं करने की हिदायत दी है, साथ ही वाड्रा कोर्ट से आदेश लिए बिना देश से बाहर भी नहीं जा सकते.