2015 दंगा मामला – हाईकोर्ट ने हार्दिक की सजा पर रोक से इनकार किया, लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे

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कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। गुजरात हाईकोर्ट ने शनिवार को 2015 मेहसाणा दंगा मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कांग्रेस के लिए यह बड़ा झटका है. कांग्रेस अब इस आरोप की नकार नही सकती कि अदालत द्वारा दोषी ठहराये जाने के बाद भी उसे अपने पार्टी का उम्मीदवार बनाया.

23 जुलाई 2015 को पाटीदार आरक्षण आंदोलन के वक्त मेहसाणा में दंगा हुआ था। दरअसल, मेहसाणा पाटीदार आंदोलन का गढ़ था और इसकी शुरुआत विसनगर की सभा से ही हुई थी। इसके बाद वहां के भाजपा विधायक ऋषिकेश पटेल के दफ्तर में तोड़फोड़ की गई थी। कोर्ट ने इस मामले में हार्दिक पटेल, लालजी पटेल और एके पटेल को जुलाई 2018 में सेशन कोर्ट ने को दो-दो साल की सजा सुनाई थी। इस मामले में 14 आरोपियों को बरी कर दिया गया था। हालांकि, बाद में कोर्ट ने सभी दोषियों को जमानत दे दी।