पूरे देश में स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रहे लगातार हमलों को ध्यान में रखते हुए भाजपा सरकार अब ऑर्डिनेंस लेकर आयी है जिसके तहत ऐसे अपराधियों के लिऐ कड़ी सजा और जुर्माने का प्रावधान है।
हम आपको बता दे की Covid-19 जैसी महामारी से लडने के लिए देश में स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस, सफ़ाई कर्मचारी फ्रंट लाइन में काम कर रहे हैं।
इस अध्यादेश द्वारा महामारी रोग अधिनियम 1897 में निन्मलिखित महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं।
- यह अपराध गैर जमानती होगा।
- जांच 30 दिनों में पूरी होगी और एक साल में फैसला आ जाएगा।
- 1 लाख से 5 लाख तक का हो सकता है जुर्माना।
- अगर अपराध साबित हुआ तो 6 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा होगी ,जो कि गंभीर मामलों में 7 साल तक बढ़ाई जा सकती है
- अगर वाहन या स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के क्लिनिक पर हमला हुआ, तो क्षतिग्रस्त संपत्ति का बाजार मूल्य से दोगुना वसूला जाएगा।
यह बहुत दुखद है कि इस तरह स्वास्थ्य कर्मचारियों तथा पुलिस वालो पर हमले हो रहे हैं। इस कानून के बाद उम्मीद है कि ऐसे हमलों में कमी आयेगी। भारत सरकार ऐसे मामलों में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत काम कर रही है।