डॉ कफील खान पर लगे NSA और उसकी अवधि बढ़ाने को इलाहााद हाईकोर्ट ने अवैधानिक करार दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने NSA के तहत डॉक्टर कफील को हिरासत में लेने उसे बढ़ाए जाने को गैरकानूनी करार दिया.

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CAA के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) में भड़काऊ भाषण देने के आरोपी डॉ कफील खान पर लगे NSA और उसकी अवधि बढ़ाने को इलाहााद हाईकोर्ट ने अवैधानिक करार दिया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉक्टर कफील खान (Dr Kafeel Khan) को तुरंत रिहा करने के आदेश दिए हैं. इससे पहले फरवरी में मथुरा जेल से जमानत पर रिहा होने के ठीक पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई कर दी थी, जिस कारण वे रिहा नहीं हो पाए थे.

बता दें की डॉ कफील ने 12 दिसंबर को AMU (Aligarh Muslim University) में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण दिया था. इसके बाद थाना सिविल लाइंस में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था. इस मामले में यूपी पुलिस की एसटीएफ ने उन्हें 29 जनवरी को मुबंई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था. वहां से उन्हें अलीगढ़ लाया गया था और 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में मथुरा भेज दिया गया था. फिलहाल डॉ कफील मथुरा की जेल में हैं.

कफील खान के वकील ने कोर्ट में उनकी जमानत की अर्जी डाली थी, जिस पर 10 फरवरी को सीजेएम कोर्ट ने डॉ कफील को जमानत दे दी थी. अदालत ने 60 हजार रुपये के दो बांड के साथ सशर्त जमानत दी थी. साथ ही कहा था कि वो भविष्य में इस तरह की घटना को नहीं दोहराएंगे.

डॉक्टर कफील गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 2017 में ऑक्सीजन की कमी लेकर घटित दुर्घटना के बाद सुर्खियों में आए थे. इस घटना में ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी के चलते कई बच्चों की मृत्यु हो गई थी. शुरुआत में आपात स्थिति में ऑक्सीजन सिलेंडरों की व्यवस्था कर बच्चों की जान बचाने को लेकर उनकी सराहना हुई, लेकिन बाद में 9 अन्य डॉक्टरों और कर्मचारियों के साथ उन पर कार्रवाई हुई. हालांकि बाद में सभी को जमानत मिल गई थी.