मनीष सिसोदिया को दिल्ली की अदालत से नहीं मिली राहत, न्यायिक हिरासत 22 फरवरी तक बढ़ी

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दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत एक बार फिर से 22 फरवरी तक के लिए बढ़ा दी गयी है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने आज 5 फरवरी, सोमवार को सुनवाई करते हुए सिसोदिया की न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) को 22 फरवरी 2024 तक के लिए बढ़ा दी है. पिछले सप्ताह मनीष सिसोदिया ने दिल्ली की अदालत से नियमित जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी.

अदालत में सिसोदिया की परोल की अर्जी का जांच एजेंसी ने विरोध किया. उसके बाद अदालत ने सिसोदिया की कस्टडी बढ़ा दी. ज्ञात हो कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने फरवरी 2023 में गिरफ्तार किया था. तभी से वो जेल में हैं.

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) से कोई राहत नहीं मिलने के बाद आज सिसोदिया की पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने क्यूरेटिव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से जल्द विचार का अनुरोध किया. इसपर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि क्यूरेटिव याचिका पर जल्द विचार होगा. इसके पहले सिसोदिया की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है यही नहीं उनकी पुनर्विचार याचिका भी ठुकराई जा चुकी है.