समझौता एक्सप्रेस विस्फोट मामले में सभी आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया

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समझौता एक्सप्रेस विस्फोट मामले में सभी आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया. ज्ञात हो कि इसे हिंदु आतंकवाद से जोड़ा गया था. कई बार यह आरोप भी लगा था कि तात्कालिक कांग्रेस सरकार जाँच को प्रभावित कर रही थी. अभी ऊपरी अदालत में अपील की जा सकती है.

PC : BBC

फ़रवरी 2007: भारत-पाकिस्तान के बीच सप्ताह में दो दिनों चलनेवाली समझौता एक्सप्रेस में 18 फ़रवरी 2007 में बम धमाका हुआ जिसमें 68 लोगों की मौत हो गई. 12 लोग घायल हुए. ट्रेन उस रविवार दिल्ली से लाहौर जा रही थी. मारे जानेवालों में ज़्यादातर पाकिस्तानी नागरिक थे.

एनआईए ने 26 जून 2011 को पांच लोगों के ख़िलाफ़ चार्जशीट दाख़िल की. पहली चार्जशीट में नाबा कुमार उर्फ़ स्वामी असीमानंद, सुनील जोशी, रामचंद्र कालसंग्रा, संदीप डांगे और लोकेश शर्मा का नाम था.