केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और योगेन्द्र यादव के खिलफ गैर जमानतीय वारंट जारी

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Photo Credit: scoopwhoop.com

आम आदमी पार्टी के संस्थापक और दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया तथा आम आदमी पार्टी के पूर्व सदस्य और स्वराज इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेन्द्र यादव के खिलाफ दिल्ली की रोज एवेन्यू अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया है. यह वारंट एक मानहानि मुकद्दमे की सुनवाई के दौरान अदालत में पेश नहीं होने को लेकर किया गया है. वकील सुरेंद्र शर्मा ने तीनों के खिलाफ मानहानि का मुकद्दमा दायर किया हुआ है.

यह शिकायत AAP से टिकट चाहने वाले एक सुरेन्द्र शर्मा नाम के वक़ील ने 2013 में दायर की थी. अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने आम आदमी पार्टी (आप) नेता अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया और योगेंद्र (उस वक्त आप में रहे) के खिलाफ वारंट जारी किया। दरअसल, अदालत ने इस बात पर गौर किया कि अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार शर्मा द्वारा शिकायत पर सुनवाई के दौरान उनकी ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ था.

2013 में वकील और याचिकाकर्ता सुरेन्द्र शर्मा ने दावा किया था कि प्रमुख अखबारों में छपे आलेखों में आरोपी व्यक्तियों ने मानहानिकारक, गैरकानूनी और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था जिसने बार और समाज में उनकी प्रतिष्ठा कम की.

लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र अदालत का ये रूख आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के लिए समस्या खड़ी कर सकती है, ऐसे में केजरीवाल को चुनाव में इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है. क्योंकि विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को चुनाव प्रचार के दौरान उठाने का मौक़ा नहीं गँवाने वाली है.

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